Kolkata Law College Gang Rape Case 2025: Shocking Crime, Urgent Justice Call
Kolkata Law College Gang Rape Case 2025
Kolkata Law College Gang Rape Case 2025
कोलकाता लॉ कॉलेज गैंगरेप केस 2025: पूरी सच्चाई
25 जून 2025 को दक्षिण कोलकाता लॉ कॉलेज में हुई सामूहिक बलात्कार की इस वारदात ने पूरे भारत की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। Kolkata Law College Gang Rape Case 2025 की ख़बर आने के बाद से न केवल आम जनता बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी उबाल है।
एक कॉलेज परिसर में हाल ही में एक गंभीर घटना की सूचना मिली है, जिसे लेकर प्रशासन सतर्क है। मामले की जांच जारी है और संबंधित विभाग आवश्यक कदम उठा रहे हैं। सभी से शांति बनाए रखने की अपील की।

Kolkata Law College Gang Rape Case 2025
1️⃣ घटना का पूरा विवरण
पीड़िता, 24‑वर्षीय प्रथम वर्ष की छात्रा, परीक्षा फ़ॉर्म भरने कॉलेज पहुँची थी। तभी आरोपी मोनोजीत मिश्रा (पूर्व छात्र नेता व TMCP महासचिव) ने मुख्य गेट बंद कराया और उसे जबरन गार्ड रूम में ले जाकर दो वर्तमान छात्रों जै़द अहमद (19) व प्रमित मुखर्जी (20) के साथ मिलकर बलात्कार किया। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव भी बनाया।
सीसीटीवी व प्रत्यक्ष सबूत
- CCTV फुटेज में अभियुक्तों को छात्रा को जबरन गार्ड रूम की ओर ले जाते देखा गया।
- घटनास्थल से अहम फिंगरप्रिंट व अन्य फोरेंसिक सैम्पल जब्त किए गए हैं।
2️⃣ मेडिकल रिपोर्ट व फोरेंसिक निष्कर्ष
अस्पताल रिपोर्ट में गर्दन, जांघ व छाती पर चोट व खरोंच के निशान दर्ज हुए; डॉक्टरों ने बलात्कार की पुष्टि की है।
3️⃣ पुलिस जांच व SIT की कार्यवाही
SIT गठन
कोलकाता पुलिस ने ACP प्रदीप कुमार घोष की अध्यक्षता में 5‑सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) बनाया है ताकि तेज़ तर्रार जांच हो सके।
अब तक की गिरफ्तारियां
| क्रम | अभियुक्त | उम्र | पद/रोल | स्टेटस |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मोनोजीत मिश्रा | 31 | पूर्व TMCP नेता, वकील | पुलिस हिरासत |
| 2 | जै़द अहमद | 19 | वर्तमान छात्र | हिरासत |
| 3 | प्रमित मुखर्जी | 20 | वर्तमान छात्र | हिरासत |
| 4 | पिनाकी बनर्जी | 55 | सुरक्षा गार्ड | गिरफ्तार 4th |
4️⃣ सियासी भूचाल
विपक्ष का हमला
भाजपा ने ममता सरकार पर “कानून व्यवस्था फेल” होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश‑भर में विरोध प्रदर्शन किए।
विवादित बयान
- TMC सांसद कल्याण बनर्जी: “If a friend rapes friend, what can government do?”—विपक्ष ने इसे पीड़िता के प्रति असंवेदनशील कहा।
- TMC विधायक मदन मित्रा: “अगर कॉलेज बंद है तो वहाँ क्यों गईं?” बयान पर जबरदस्त नाराज़गी; बाद में सफ़ाई दी गयी।
टीएमसी का आधिकारिक रुख
पार्टी ने दोनों बयानों से किनारा करते हुए महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराध पर Zero Tolerance नीति दोहराई और दोषियों को कड़ी सज़ा की माँग की।
5️⃣ छात्र‑छात्राओं व अभिभावकों में दहशत
शहर के अन्य कॉलेजों ने यूनियन रूम बंद करने, सुरक्षा समीक्षा, अतिरिक्त CCTV व अभिभावक बैठकों जैसी क़दम उठाने शुरू कर दिए हैं।
6️⃣ पीड़िता के अधिकार व आगे का रास्ता
- IPC §§ 376D, 354, 506 के तहत कठोर सज़ा संभव—आजीवन कारावास तक।
- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) व राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेकर निगरानी कर रहे हैं।
- अदालत में दर्ज 164‑बयान पीड़िता को शक्तिशाली कानूनी संरक्षण देता है।
- Supreme Court के Nirbhaya व Priyanka Reddy मामलों के दिशा‑निर्देश तेज़‑तर्रार ट्रायल व पीड़िता संरक्षण को आधार देते हैं।
निष्कर्ष: न्याय की लड़ाई सिर्फ़ एक छात्रा की नहीं
यह घटना बताती है कि शिक्षा‑संस्थानों में भी महिलाओं की सुरक्षा पुख़्ता नहीं है। दोषियों को शीघ्र दंडित करना तथा राजनीतिक बयानबाज़ी के बजाय सिस्टम सुधार ज़रूरी है। न्याय सुनिश्चित करना हम सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
एक कॉलेज परिसर में हाल ही में एक गंभीर घटना सामने आई है।
मामला जांच के अधीन है और अधिकारियों द्वारा कार्रवाई जारी है।
यदि आपको कोई भी यौन‑हिंसा या उत्पीड़न का मामला पता चले, तो तुरंत 112 (पुलिस) या 181 (महिला हेल्पलाइन) पर कॉल करें और पीड़ित को कानूनी व चिकित्सीय सहायता दिलाएँ।